सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों के लिए
सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों और स्थायी रूप से अपंग बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ
एक वर्ष में रु0 10/- प्रतिमाह अग्रिम भुगतान पर चिकित्सा हितलाभ (अधिनियम की धारा 56 के अधीन) प्रदान किया जा सकता है :-
- बीमाकृत व्यक्ति तथा उसका/उसकी विवाहिती जो अंशदान के भुगतान की अवधि तक न्यूनतम पांच वर्ष तक बीमाकृत रहने के बाद अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर बीमा-योग्य रोजगार छोड़ता है।
- बीमाकृत व्यक्ति तथा/अथवा उसका/उसकी विवाहिती जो रोजगार चोट के कारण स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं रह पाते हैं, चिकित्सा हितलाभ के हकदार होंगे।